विद्यालय के अन्य नियम

1.विद्यार्थी का समय एवं अध्ययन के प्रति समयबद्ध एवं नियमित होना आवश्यक है। अभिभावक द्वारा लिखित पत्र के अतिरिक्त कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा एक माह में केवल गम्भीर परिस्थितियों में दो अवकाश ही स्वीकृत किये जायेंगे।

2. यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से विद्यापीठ में अनुपस्थित रहा है तो जब वह विद्यालय में आये तो अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र अवश्य साथ लेकर आयें, अन्यथा विद्यार्थी को घर वापिस भेजा जा सकता है जिसकी विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

3.यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वाद में अनुपस्थित रहता है तो उसे घर वापस भेज दिया जायेगा। अन्यथा उसे घर से प्रथम वाद में अनुपस्थित रहने का अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र भेजना होगा।

4. किसी भी विद्यार्थी की अनियमित अनुपस्थिति, निष्क्रिय प्रवृत्ति, अवज्ञा, तथा विद्यालय की नैतिकता एवं आचरण भंग करना आदि विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित करने के पर्याप्त कारण हैं। विद्यालय परिसर के अन्दर विद्यार्थी अपने आचरण के लिए विद्यालय प्रशासन के समक्ष उत्तरदायी होगा। विद्यार्थी का विद्यालय में आम जनता में तथा बसों आदि में दुराचरण उसके विद्यापीठ से निष्कासन का कारण बन सकता है।

5. विद्यालय परिसर के अन्दर शोर मचाना, अनाधिकृत रूप से दौड़ना या खेलना वार्जित है।

6. अनुचित साहित्य पुस्तकें एवं वस्तुएं विद्यालय में लाना या विद्यालय के निकट अनाधिकृत विक्रेता से खाद्य पदार्थ खरीदना सख्त मना है। ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

7. प्रधानाचार्या अथवा कक्षाध्यापक की पूर्व आज्ञा के बिना विद्यालय परिसर से बाहर जाना पूर्णतः वर्जित है।

8. कोई भी विद्यार्थी रूपयों पैसों अथवा कीमती सामान जैसे कीमती घड़ी, सोने के आभूषण आदि विद्यालय में लेकर न आयें इनके खो जाने पर विद्यालय किसी प्रकार से उत्तरादायी नहीं होगा।

9. विद्यालय परिसर में की गई छोटी या बड़ी क्षति बर्दाशत नहीं की जायेगी। ऐसे अपराधी विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। क्षति का प्रतिफल छात्र के माता-पिता को वहन करना पड़ेगा।

10. प्रधानाचार्या की पूर्व आज्ञा के बिना किसी प्रकार का अर्थदण्ड अथवा किसी अन्य उद्देश्य से कोई धनराशि एकत्र नहीं की जायेगी।

11. अध्यापक की कक्षा में अनुपस्थिति के समय विद्यार्थी कक्षा में शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे। सभी छात्र-छात्रायें अधिकृत विद्यार्थी (मॉनीटर ) की आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

12. सभी विद्यार्थी खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपेक्षित हैं। सक्रिय प्रतियोगी को उचित इनाम दिया जायेगा।

13. जब विद्यार्थी कक्षाओं से बाहर जाते हैं तो वे चुपचाप अनुशासित ढंग से जायेंगे।

14. अनुशासनहीनता, अध्यापकों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के प्रति प्रदर्शित अभद्रता रूढ़ता को गम्भीरता से लिया जायेगा। इस प्रकार के दुराचरण के लिए उत्तरदायी विद्यार्थी का विद्यापीठ से निष्कासन कर दिया जायेगा।

15. प्रधानाचार्या को किसी प्रकार का दण्ड कम अथवा समाप्त करने का अधिकार होगा ।

16. विद्यालय परिसर में सभी छात्र-छात्राओं से अंग्रेजी में बोलने की अपेक्षा की जाती है।

17. विद्यालय में तथा विद्यालय कार्यक्रमों में प्रतिदिन निर्धारित पोशाक पहनकर ही आना होगा।